झारखंड

खूंटी में अफीम बेचने को दोषी को 12 साल कैद, 1 लाख जुर्माना

उसके खिलाफ साइको थाना में कांड संख्या 07/19 दर्ज किया गया था

खूंटी: जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यकाम प्रियदर्शी की अदालत ने शनिवार को अफीम के कारोबारी (Opium Dealer) अबरू निवासी केनता मुंडा को NDPS Act की धारा 18(ई) के तहत 12 साल सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माने (Rigorous Imprisonment and one Lakh Fine) की सजा सुनाई है।

अफीम के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

उसके खिलाफ साइको थाना में कांड संख्या 07/19 दर्ज किया गया था। साइको थाना पुलिस ने छापेमारी (Raid) में साइको बाजार और अबरू के बीच स्थित पुल के पास सता किलो आठ सौ ग्राम अफीम के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

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