झारखंड

20.87 करोड के घोटाला मामले में JSEB के पूर्व अध्यक्ष की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने…

इसके पहले CBI कोर्ट ने शिवेंद्र नाथ वर्मा की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने मंगलवार को स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी के रखरखाव एवं मरम्मत में 20.87 करोड़ रुपये के हुए घोटाला मामले में झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (JSEB) के पूर्व अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा की याचिका खारिज कर दी है।

पूर्व में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

CBI कोर्ट ने इस मामले में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), भोपाल के 3 वरीय पदाधिकारी एवं JSEB के तत्कालीन अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा समेत सात लोगों के खिलाफ 17 जनवरी 2023 को आरोप तय किये थे।

इसके पहले CBI कोर्ट ने शिवेंद्र नाथ वर्मा की डिस्चार्ज पिटिशन खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

इस मामले में CBI ने दो जून, 2016 को FIR (संख्या 7/2016) दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ की थी।

क्या है मामला

स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना सिकिदिरी के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए वर्ष 2011-12 में टेंडर निकाला गया।

टेंडर में न्यूनतम 59.75 लाख रुपये एवं अधिकतम 20.87 करोड़ रुपये का आवेदन आया।

आरोप है कि JSEB के तत्कालीन अध्यक्ष एवं भेल के तीनों वरीय पदाधिकारियों ने आपराधिक साजिश एवं पद का दुरुपयोग करते हुए सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को काम दे दिया, जबकि कम दर वाली कंपनी ने भी निविदा भरी थी।

रखरखाव एवं मरम्मत में अधिकतम 2.5 करोड़ रुपये खर्च किया जाना था।

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