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दूसरे देश में Credit Card के खर्च पर देना होगा 20 फीसदी TCS

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मुंबई: Central Government  ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों को संशोधित किया है। इसके बाद एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि भारत से बाहर Credit Card से खर्च की गई रकम को लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) में लाया जा रहा है।

सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस (Foreign Tour Packages and LRS) की TCS की मौजूदा दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया था। शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी।

दूसरे देश में Credit Card के खर्च पर देना होगा 20 फीसदी TCS-20% TCS will have to be paid on credit card expenses in other countries

TCS को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया

हालांकि, TCS (Tax Collection at Source) आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड (International Credit Card) से विदेश में होने वाला खर्च उदारीकृत धन-प्रेषण योजना (LRS) के दायरे में लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद Debit & Credit Cards से भेजी गई राशि के कर संबंधी पहलुओं में समानता लाना है। इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर स्रोत पर कर संग्रह (TCS ) किया जा सकेगा।

अगर TCS देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के एवज में क्रेडिट या समायोजन (Credit or Adjustment) का दावा कर सकता है।

इस साल के बजट में Foreign Tour Packages एवं LRS के तहत विदेश भेजे गए पैसे पर TCS को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई कर दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

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