झारखंड

कोडरमा में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा और जुर्माना

डोमचांच थाना (Domchanch Police Station) में कांड संख्या 11/20 POCSO दर्ज कराया गया था

कोडरमा: नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने शुक्रवार को आरोपित डब्लू सिंह उर्फ डेगना (26) निवासी नीरपुर डोमचांच को POCSO एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 25 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना (Fine) की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास (Additional Rigorous Imprisonment) की सजा भुगतनी होगी।

कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया

डोमचांच थाना (Domchanch Police Station) में कांड संख्या 11/20 POCSO दर्ज कराया गया था।

अभियोजन का संचालन पीपी पीके मंडल ने किया। इस दौरान कुल 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आत्मानंद पांडे ने बचाव करते हुए दलीलें पेश की।

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker