साहिबगंज: मुफस्सिल थाना (Mufassil Thana) क्षेत्र के रामपुर बलुवा टोला (Rampur Baluva Tola) में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (Rape)के मामले में आरोपी प्रदीप कुमार को स्पेशल न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय (Court) में दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास (Rigrous Imprisionment) एवं 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
सूचना पीड़िता की सहेली ने उसके घर वाले को दी
जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल 2021 को सूचक की पुत्री अपनी सहेली के साथ खेत में घास काटने गई थी। उसी क्रम में आरोपी (Accused) ने पीड़िता (Victim) के साथ दुष्कर्म किया।
इस बात की सूचना पीड़िता की सहेली ने उसके घर वाले को दी। घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने मुफस्सिल थाना में आरोपी प्रदीप कुमार के खिलाफ भादवि की धारा 376 एवं 04 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिक (FIR) दर्ज कराई।
अभियोजन साक्ष्यों को सुनने ,सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान और दस्तावेज पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी प्रदीप कुमार को भादवि की धारा 376 एवं 04 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाया है।
अभियोजन पक्ष से आनंद कुमार चौबे ने सुनवाई में हिस्सा लिया।