धनबाद: नाबालिग के साथ दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी गोविंदपुर निवासी अनुज कुमार को धनबाद (Dhanbad) POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। मामले में प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर गोविंदपुर थाने (Govindpur Police Station) में दर्ज की गई थी।
घर पर अकेली थी पीड़िता
पीड़िता की मां नर्स का काम करती है, जबकि उसके पिता जैप के जवान हैं। मां व पिता की ड्यूटी में रहने के कारण पीड़िता घर में अकेली थी।
इसी दौरान 24 सितंबर 21 की शाम 6:45 बजे पीड़िता को घर में अकेली पाकर आरोपी अनुज उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
अनुज ने इसका वीडियो भी बना लिया था और वायरल करने की धमकी दी थी। जब पीड़िता की मां वापस आई तो उसने घटना की जानकारी दी।
जिसके बाद पीड़िता की मां ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने 27 नवंबर 21 को अनुज के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।