पश्चिमी सिंहभूम: पश्चिमी सिंहभूम (Chaibasa) जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने शनिवार को नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले (Sexual Abuse Cases) में दोषी सूरज नायक को 21 साल कठोर कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला टोन्टो थाना कांड संख्या 4/2021 से जुड़ा है। नाबालिग को बहला-फुसलाकर यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने का आरोप सूरज नायक पर लगा था। इस संबंध में नाबालिग के परिजनों ने थाने में 21 जनवरी, 2021 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी।
वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया
अनुसंधान के क्रम में सूरज पर POCSO Act सहित अन्य धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में भेज दिया था। इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था।