झारखंड

चारा घोटाले में पूर्व MLA गुलशन लाल अजमानी सहित 50 आरोपी दोषी, 35 बारी…

रांची : सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेशन (CBI) की विशेष अदालत ने सोमवार को रांची के डोरंडा कोषागार (Ranchi’s Doranda Treasury) से अवैध निकासी के 26 साल पुराने मामले में 50 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

इनमें पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी (Former MLA Gulshan Lal Ajmani) भी शामिल हैं। बता दें कि 21 जुलाई को इस केस से जुड़े सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने किसको दी कितनी सजा

कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी, सुनील कुमार सिन्हा, अजय कुमार सिंह , जगदीश प्रसाद, नंद किशोर सिंह, राजीव कुमार , नरेश प्रसाद , रविंद्र प्रसाद , रविंद्र कुमार मेहरा , अजय वर्मा, डॉ हीरालाल और डॉ बिनोद कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है।

इसके अलावा डॉ. केएम प्रसाद, रामा संकर सिंह, अरुण कुमार वर्मा, गौरी प्रसाद, शरद कुमार, अशोक कुमार यादव, राम नंदन सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह सुरेश दुबे, मदन कुमार पाठक सहित अन्य को दोषी करार दिया है।

1990 से 1995 के बीच हुई थी अवैध निकासी

गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार (Doranda Treasury) से 36.26 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़े मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल अजमानी समेत 125 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे। यह घोटाला साल 1990 से 1995 के बीच हुआ था।

चारा घोटाला (Fodder Scam) मामले में 45 लोक सेवक व 9 महिला आरोपी भी शामिल हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस केस में 38 लोक सेवक समेत 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे।

इनमें 16 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने 35 आरोपियों को बरी कर दिया है।

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