नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की ओर से छठी JPSC में नियुक्त 326 अभ्यर्थियों को राहत दी है।
कोर्ट ने Jharkhand High Court के फैसले को निरस्त करते हुए इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सही ठहराया है।
कोर्ट ने 14 मार्च को छठी JPSC की नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने जेपीएससी और झारखंड सरकार (JPSC-Government of Jharkhand) को नोटिस जारी किया था।
JPSC की ओर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई
बरुण कुमार ने दायर याचिका में Jharkhand High Court की डिवीजन बेंच (Division Bench) की ओर से 23 फरवरी को छठी JPSC की सभी नियुक्तियां रद्द कर नई मेरिट लिस्ट (New Merit List) जारी करने के आदेश को चुनौती दी थी।
हाई कोर्ट (HC) की डिवीजन बेंच ने HC की सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद JPSC की ओर से संशोधित मेरिट लिस्ट जारी की गई। HC के इस आदेश से छठी JPSC में सफल अभ्यर्थियों पर असर पड़ा था।