Homeझारखंडगैर इरादतन मर्डर के 4 दोषियों को 8-8 साल की जेल, 10...

गैर इरादतन मर्डर के 4 दोषियों को 8-8 साल की जेल, 10 साल पहले …

spot_img
spot_img
spot_img

कोडरमा : गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 दोषियों को 8-8 साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई गई है।

सत्रवाद 87/14, जयनगर थाना (Jaynagar Police Station) कांड संख्या 158/13 की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को अनिल यादव (28), सुशील यादव (28) रीना देवी (26) एवं प्रमिला देवी सभी जयनगर निवासी को सेक्शन 304 पार्ट 2 IPC के तहत दोषी पाते हुए 8-8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 20 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी

अदालत ने 504 IPC के तहत भी दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास, 325 IPC के तहत चार वर्ष सजा सुनाई एवं पांच हजार जुर्माना लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीके मंडल ने किया।

इस दौरान सभी 6 गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगदीश यादव ने दलीलें पेश की।

spot_img

Latest articles

जिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

High Court Strict on Construction of District court Building : राज्य की जिला अदालतों...

पलामू में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की ओर बड़ा कदम, बनेगा 6 मंजिला बहुउद्देश्यीय पुलिस भवन

Major step Towards Modern Policing in Palamu: पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को और...

स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होते ही कट रही बिजली, रांची में हजारों कनेक्शन बंद

Electricity Department Tightens Rules : रांची में स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers)...

खबरें और भी हैं...