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रांची में शादी का झांसा देकर नाबालिग से यौन शोषण मामले में आरोपी दोषी करार

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रांची: पोक्सो मामले (Poxo Cases) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत में नाबालिग (Minor Girl) से दुष्कर्म (Rape) करने वाले अभियुक्त संजय नायक को दोषी करार दिया.

साथ ही सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 31 जनवरी मंगलवार की तारीख निर्धारित की है।

बता दें आरोपी पर नाबालिग को शादी (Marriage) का झांसा देकर 10 वर्षों तक उसके साथ यौन शोषण (Sexual Exploitation) करने का आरोप है।

पीड़िता ने ओरमांझी थाने में FIR दर्ज कराई

शादी से मुकर जाने के बाद पीड़िता ने ओरमांझी थाने (Ormanjhi Police Station) में 21 फरवरी 2021 में FIR दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान APP मोहन कुमार ने अदालत के समक्ष 6 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अदालत (Court) ने दोषी करार दिया।

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