झारखंड

धनबाद में छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार

धनबाद: 12वीं कक्षा की नाबालिग (Minor) छात्रा  को बहला-फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने और उसका वीडियो बना लेने के आरोपी भोलू यादव को कोर्ट (Court) ने गुरुवार को दोषी करार दिया।

आरोपी जोड़ापोखर क्षेत्र का रहने वाला है। पोक्सो (POSCO) के विशेष न्यायाधीश (Judge) प्रभाकर सिंह के कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

जोरापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी

पीड़िता (Victim) की शिकायत पर जोरापोखर थाना में प्राथमिकी दर्ज (FIR lodged) की गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता का भोलू यादव के साथ परिचय कोचिंग (Coaching) जाने के क्रम में हो गया था, जिसका फायदा उठाकर भोलू यादव जून 2021 में उसे बहला-फुसलाकर अपना घर ले गया।

कमरे में उसे ले जाकर कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया (Served Cold Drinks), जिसके बाद वह बेहोश हो गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बेहोशी की हालत में भोलू ने उसके साथ दुष्कर्म किया व वीडियो बना लिया।

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