झारखंड

धनबाद में 6 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, अदालत कल सुनाएगी सजा

धनबाद: साल 2020 में धनबाद में 6 साल की नाबालिग (Minor) से हुए दुष्कर्म (Rape) के आरोपी को POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने मंगलवार को अपने फैसले में दोषी करार दिया है।

आरोपी संजय कुमार महतो चिरूडीह तोपचांची (Chirudih Topchanchi) का है।

सजा के बिंदु पर सुनवाई 22 मार्च को होगी। प्राथमिकी (FIR) पीड़िता के पिता की शिकायत पर तोपचांची थाने में दो अगस्त 20 को दर्ज की गई थी।

चाचा ने ही किया था दुष्कर्म

प्राथमिकी के अनुसार, 22 जुलाई 20 को मामी पीड़िता (Victim) को स्नान करा रही थी तो उसने उसके शरीर के अंदरूनी अंग में जख्म देखा।

मामी ने पूछा तो पीड़िता ने बताया कि उसके चाचा संजय महतो ने उसके साथ गलत काम किया था। पीड़ित के माता-पिता ने संजय से बात की तो उसने इनकार किया।

इसके बाद पीड़ित के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने संजय के विरुद्ध 31 अगस्त 20 को आरोप पत्र दायर किया था। 3 मार्च 21 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी।

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