कोडरमा: कोडरमा महिला थाना कांड सं 02/2019, ST 117/2019 की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह (Ajay Kumar Singh) की कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है।
सुनवाई के दौरान उन्होंने कांड के अभियुक्त सुभाष पासवान, (Subhash Paswan) पिता स्व. श्यामलाल पासवान, ग्राम कांको, जयनगर, तिलैया डैम ओपी, जिला कोडरमा निवासी को 376 IPC के तहत दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है।
अधिक से अधिक सजा देने की अपील
अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक पीपी पीके मंडल (PP PK Mandal) ने किया। इस दौरान सभी सात गवाहों का परीक्षण कराया गया।
लोक अभियोजक पीके मंडल (PK Mandal) ने कार्रवाई के दौरान कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने की अपील की। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।