Ukraine से लौटे Medical Students का भारत में दाखिला संभव नहीं, केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को दी जानकारी

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने यूक्रेन से लौटे Medical students को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुनवाई कल यानी 16 सितंबर तक के लिए टाल दी है।

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि ये छात्र या तो NEET में कम अंक के चलते वहां गए थे, या सस्ती पढ़ाई के लिए। इन छात्रों का भारत मे दाखिला कानूनन संभव नहीं है। Central Government ने कहा है कि यूक्रेन के कॉलेज से सहमति लेकर दूसरे देश में Degree पूरी करें।

क्या भारत के कॉलेजों में इतनी जगह है

पांच सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) यह विषय देख रहा है।

हो सकता है कि छात्रों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाए। 26 अगस्त को Court ने केंद्र सरकार को Notice जारी किया था।

SC ने कहा था कि यह सरकार को तय करना है कि क्या भारत के कॉलेजों में इतनी जगह है और क्या नियमों के तहत इन्हें भारत में दाखिला दिया जा सकता है।

याचिका पार्थवी आहूजा और प्राप्ति सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन में स्थिति सामान्य होने की अभी कोई संभावना नहीं है।

हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को प्रवेश नियमों में छूट देकर सरकारी और निजी कॉलेजों में जगह दी जाए।

याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से समन्वय कर उन्हें भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।

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