नई दिल्ली: ओडिशा ट्रेन हादसे (Odisha Train Accident) के बाद रेल विभाग ने अपने आदेश में सिग्नलिंग और बाकी ट्रेन यातायात (Signaling And Rest Of Train Traffic) की सेफ्टी से जुड़ी चीज़ों को गंभीरता से देखने को कहा है।
Odisha Train Accident के बाद अब से रिले रूम में एंट्री को लेकर खासी सख्ती और सावधानी बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। खास बात ये है कि रिले रूम दो चाबी से खुलती है।
एक चाबी स्टेशन मास्टर और दूसरी चाबी जेई के पास होती है, मसलन दोनों की मौजूदगी जरूरी होती है। ज्ञात रहे कि स्टेशन का रिले रूम वो कमरा होता है जहां से ट्रैक का इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन (Electrical and Electronic Configuration) होता है।
इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (Electronic Interlocking) हो या प्वाइंट तक की निगरानी या इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी चीज़ों में रिले रूम की भूमिका अहम होती है।
शहर से आने और जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट की कीमत पर निगरानी रखनी चाहिए
ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के पार्थिक शरीर को उनके घर तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप (Airlines Advisory Group) के साथ हुई बैठक में एयरलाइंस कंपनियों को ये आदेश दिया है कि वो मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके शहर तक मुफ्त में पहुंचाएं।
इस बैठक में ये भी तय किया गया है कि भविष्य में अगर किसी भी इलाके में कभी आपदा की स्थिति आए उस वक्त Airlines Companies को उस शहर से आने और जाने वाली Flights के टिकट की कीमत पर निगरानी रखनी चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि मानवीय आधार पर किसी भी कीमत पर टिकट के दामों में बढ़ोतरी से बचना चाहिए।
वृद्धि की निगरानी करें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें
ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर एयरलाइंस कंपनियों (Airlines Companies) के लिए एक और Advisory जारी की थी।
केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने भुवनेश्वर आने-जाने के हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि पर नजर रखते हुए Airlines को एक Advisory भेजी थी।
ओडिशा में दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसे (Unfortunate Train Accident in Odisha) के मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को सलाह दी थी कि वे भुवनेश्वर और राज्य के अन्य हवाईअड्डों के हवाई किराए में किसी भी असामान्य वृद्धि की निगरानी करें और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।