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Alt News के जुबैर को जमानत नहीं, अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई टाल ती।

कोर्ट ने जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

इससे पहले दिल्ली में दर्ज FIR के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

जुबैर के खिलाफ सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया

जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।

धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।

जुबैर (Zubair) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों तो हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है।

सीतापुर में दर्ज FIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में ही जुबैर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है।

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