चतरा : आम्रपाली मारपीट मामले (Amrapali Assault Case) में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव (Yogendra Saw) सहित आम्रपाली से प्रभावित 25 आरोपियों को रांची जिला न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में टंडवा थाना कांड संख्या 91/15 दर्ज किया गया था।
18 जून 2015 को हुई थी घटना
जानकारी के अनुसार, 18 जून 2015 को हक को लेकर आम्रपाली कोल परियोजना (Amrapali Coal Project) को बंद कराने को लेकर बंद और विरोध समर्थक आमने सामने आ गए थे।
इसी दौरान कुछ लोगों के बीच कथित तौर पर मारपीट की घटना हुई थी। इस मामले में सूचक बिनोद साव के बयान पर टंडवा थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था।
इनकी हुई है रिहाई
रिहा होने वालों में पूर्व मंत्री के अलावा आशुतोष मिश्रा, इंटक नेता बिनोद पासवान, महेश महतो, लाल किशुन यादव, मुकेश यादव, अर्जन राम, बिनोद यादव, अंदु गंझू, गौतम गंझू, बद्री साव, राजेन्द्र साव, रामनंदन साव, उमेश राणा, गोविन्द साव, धर्मनाथ साव, धीरेन्द्र प्रजापति, सोहन साव, खिरोधर साव, सुरेश साव, संजय साव, शंकर साव तथा संतोष साव का नाम शामिल हैं।