रांची: कुछ दिन पहले राज्य के हेल्थ मिनिस्टर (Health Minister) बन्ना गुप्ता (Banna Gupta) ने निर्दलीय विधायक सरयू राय (Saryu Rai) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था।
इसके बाद रिम्स के प्रभारी निदेशक के रूप में नेत्र विभाग के HOD डॉ. आरके गुप्ता का चयन किया गया।
बन्ना गुप्ता के लिए एक नई मुसीबत खड़ा करते हुए सरयू राय ने RIMS के प्रभारी निदेशक के चयन पर ही सवाल उठा दिया है।
उन्होंने कहा है कि चयन में वरीयता को नजरअंदाज किया गया है।
नियम विरुद्ध निर्णय, CM की भी जवाबदेही
सरयू राय के अनुसार डॉ. आरके गुप्ता वरीयता में दूसरे क्रम पर हैं। 6 माह में वे अवकाश ग्रहण कर लेंगे।
जो वरीयतम चिकित्सक हैं, उनकी सेवा अभी एक वर्ष बाकी है। उन्हें मिली सूचना के मुताबिक मंत्री द्वारा नियम विरुद्ध निर्णय लिया गया है।
जवाबदेही CM की भी होगी। उनकी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री नियम कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं।
साथ ही सरयू राय ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नए निदेशक RIMS के वरीयतम प्राध्यापक होंगे, तभी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उन्हें निदेशक बनाया होगा।
नियमानुसार RIMS के वरीयतम प्राध्यापक को ही 6 माह के लिए तदर्थ निदेशक नियुक्त किया जाता है। छह माह में AIIMS की तरह विज्ञापन से स्थायी निदेशक की नियुक्ति होगी।