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उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा

प्रयागराज: उमेश पाल किडनैपिंग मामले (Umesh Pal Kidnapping Case) में प्रयागराज (Prayagraj) की MP-MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक अहमद (Ateek Ahmed) समेत तीन दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आज ही Court ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मामले में अशरफ समेत सात आरोपियों (Accused) को दोष मुक्त कर दिया था।

अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364A, 120B में दोषी करार दिया गया है, जबकि सौलत हनीफ को अन्य धाराओं के साथ 364 में दोषी करार दिया है। सजा पर फैसला कुछ देर में होगा, अशरफ समेत सभी दोष मुक्त किए गए हैं।

उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा- Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case

उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह

उमेश पाल (Umesh Pal) 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड (Rajupal Murder Case) में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को Prayagraj में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल (Sabarmati Jail) से प्रयागराज लाया गया।

उसके भाई अशरफ को बरेली (Bareilly) से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था।

उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा- Atiq Ahmed sentenced to life imprisonment in Umesh Pal kidnapping case

अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा

वहीं प्रयागराज कोर्ट (Prayagraj Court) के फैसले से अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर जान को खतरा बताया था। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की थी।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतीक को जेल लाया गया है। यह इस कोर्ट का मामला नहीं है। आप हाईकोर्ट जाइए। राज्य सुरक्षा का ध्यान रखेगी।

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