रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में बुधवार को भाजपा विधायक दल (BJP Legislature Party) के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) की याचिका पर सुनवाई हुई।
बाबूलाल मरांडी की ओर से दल बदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में फैसला सुरक्षित रखने के खिलाफ दायर याचिका पर अब 22 सितंबर को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मामले में विधानसभा की ओर से कोर्ट को कहा गया बताया गया कि अभी इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of the assembly) की ओर से कोई जजमेंट नहीं हुआ है।
इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि इस इस मामले में कुछ और तथ्य लाना चाहते हैं और अपनी याचिका में किए गए आग्रह में कुछ संशोधन भी करना चाहते हैं। इसलिए वह हस्तक्षेप याचिका मामले में दाखिल करना चाहते हैं।
विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की
कोर्ट ने प्रार्थी को मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की अनुमति प्रदान की और मामले की सुनवाई 22 सितंबर निर्धारित की है। मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति Rajesh Shankar की कोर्ट में प्रार्थी बाबूलाल की ओर से पूरक शपथ पत्र दाखिल किया गया।
बताया गया कि स्पीकर के न्यायाधिकरण के आदेश की प्रति उन्हें मिल गई है, हालांकि प्रोसीडिंग अभी तक नहीं मिल पाई है। प्रार्थी की ओर वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह और अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की।
विधानसभा की ओर से Advocate Anil Kumar ने पैरवी की। रिट याचिका में कहा गया है कि स्पीकर ने नियम संगत सुनवाई नहीं की है।