रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायाधीश (Judge) जस्टिस एस चंद्रशेखर (Justice S Chandrasekhar) एवं न्यायाधीश जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की बेंच ने बुधवार को रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) के नक्शा पारित करने पर लगी रोक के आदेश को बरकरार रखा है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि नक्शा स्वीकृति में पैसों के खेल की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है।
अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है
यह कमेटी एडीशनल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट (Committee Additional Secretary Urban Development and Housing Department), गवर्नमेंट ऑफ झारखंड (Government of Jharkhand) कांत किशोर मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई है।
कमेटी जल्द ही विभाग को रिपोर्ट देगी, जिससे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। राज्य सरकार (State Government) ने इसके लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान पर अगली सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है।
नक्शा स्वीकृति पर अगले आदेश तक के लिए रोक
उल्लेखनीय कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्यों नहीं RRDA और रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार (Corruption) की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी जैसे CBI से कराई जाय।
साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से एक जनवरी से 30 नवंबर तक नए बिल्डिंग (Building) से संबंधित वैसे नक्शा आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिसे किसी आपत्ति के आधार पर RRDA या नगर निगम ने वापस कर दिया गया है।
इसके अलावा नक्शा से संबंधित किसी भी प्रकार के शिकायतों की सुनवाई के लिए भी एक समिति बनाने की भी बात कही थी। कोर्ट ने रांची नगर निगम से नक्शा स्वीकृति पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया था।