Homeझारखंडबंधु तिर्की को MP-MLA कोर्ट से मिली राहत

बंधु तिर्की को MP-MLA कोर्ट से मिली राहत

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रांची: रांची के MP-MLA कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की (Bandhu Tirkey) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

तिर्की पर धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।

इस संबंध में बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा (Lohardaga) के कुड़ू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, इसके विरोध में बंधु तिर्की ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था।

मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने, जमावड़ा लगाने, धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज (FIR Rajisterred) की गई थी।

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