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पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करने के फैसले पर भूपेश कैबिनेट ने लगाई मुहर

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट ने 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

राज्य सरकार ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना के लिए वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है।

रविवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।

बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के अलावा राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की आयोजित होने वाली परीक्षाओं के शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है।

कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेजी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मंजूरी प्राप्त रियल एस्टेट प्रोजेक्टों जिसमें 75 लाख रुपये बाजार मूल्य तक आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स में रजिस्ट्री शुल्क में दो प्रतिशत की छूट की प्रभावशीलता अवधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है।

उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रुपये तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देव स्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को जिनका आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन और सामाजिक संस्कारों में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हें भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना-2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रि-परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 32 प्रकरणों को वापस लेने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

मंत्रिपरिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहायक मानचित्रकर के 125 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी चयन सूची का एक वर्ष तक प्रभावशील रहने की वैद्यता अवधि को शिथिल करने की सहमति दी गई।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत वनांचल उद्योग की स्थापना हेतु रियायत के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित-2022) की कंडिका 3.11 शेडों/फ्लैटेड फैक्ट्रियों (बहु मंजिला भवन के शेड) का भाड़ाक्रय पद्वति के अंतर्गत आबंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

संचालनालय आयुष के अंतर्गत स्टेनो टायपिस्ट के रिक्त पद की पूर्ति हेतु परीक्षा परिणाम की वैद्यता अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियाें से सहायक वर्ग-तीन के पद पर पदोन्नति प्रदान किए जाने हेतु पदोन्नति का कोटा एक बार 25 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन तथा राजीव मितान क्लब योजना लागू की गई है।

इनके वित्तीय पोषण और क्रियान्वयन हेतु सभी प्रकार के विक्रय, दान, भोग बंधक या तीस वर्ष से अधिक की कालावधि के पट्टे पर स्टाम्प शुल्क की राशि पर कुल 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किए जाने हेतु प्रस्तावित छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अनुमोदन किया गया।

आवासीय मकानों तथा फ्लैट्स पर पंजीयन शुल्क से छूट देने के संबंध में बाजार मूल्य (गाईड लाईन) एवं पंजीयन शुल्क के युक्तियुक्तकरण संबंधी अधिसूचना का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया।

लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता का एक अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन विकास नीति-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

जल संसाधन विभाग में डिप्लोमा/डिग्रीधारी अमीनों को विभाग में रिक्त उप अभियंताओं (सिविल/वि./यां) के पदों पर नियुक्त करने हेतु विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिए रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया।

स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया।

नगर पालिक निगमों के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 426 बी के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नगर पालिका और नगर पंचायत के अचल संपत्तियों के अंतरण स्वीकृति के अधिकार जो राज्य शासन में निहित हैं, को छग नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 345 के प्रावधान अनुसार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नगर पालिक निगम रायपुर की स्वामित्व के ग्राम डुमरतराई स्थित भूखण्ड का विक्रय फ्री-होल्ड के रूप में करने हेतु क्रियान्वयन की शक्तियां कलेक्टर रायपुर को प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

नगरीय निकायों के स्वयं के आधिपत्य या स्वामित्व के लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय या व्यवसायिक भवनों, फ्लैट्स, भू-खण्डों, परिसर और दुकानों का संबंधित नगरीय निकाय को राजस्व विभाग से विधिवत भू-स्वामित्व प्राप्त होने पर शर्तो के अधीन फ्री-होल्ड के रूप में संपरिवर्तन किया जाने का अनुमोदन किया गया।

आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियाें का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कम्पोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थो के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महा अभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया।

माटी पूजन का कार्यक्रम क्षेत्र विशेष की परंपरा अनुसार पारंपरिक रूप से मनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किए जाने एवं नवीन मार्गो के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक आवश्यक शक्कर वितरण हेतु सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समकक्ष छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक अतिरिक्त खाद्यान्न एवं मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल अंतरण योजना नियम-2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न विभागों निगम, मण्डल, कंपनी, बोर्ड के अधीन शासकीय भूमि पर निर्मित जर्जर शासकीय परिसर के व्यवस्थित विकास एवं सदुपयोग हेतु रिडेव्हलपमेंट कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

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