नई दिल्ली: Congress MP राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा सदस्यता (Lok Sabha Membership) रद्द कर दी गई है।
मोदी सरनेम मामले (Modi Surname Matters) में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद Rahul Gandhi की सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी केरल (Kerala) के वायनाड से MP हैं।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 23 मार्च 2023 से रद्द की गई
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 23 मार्च 2023 से रद्द की गई है। गुरुवार को ही सूरत की डिस्ट्रक्ट कोर्ट (Surat District Court) ने राहुल गांधी को मानहानि मामले (Defamation Cases) में दोषी ठहराया था।
लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है।
लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने Notification में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट (Chief Judicial Magistrate) की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है।
ऐसे में केरल (Kerala) के वायनाड से MP राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। Notification में संविधान के Article 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के People of Representation Act, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है।
अडानी मामले में JPC की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई
लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह (Utpal Kumar Singh) के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, NDMC से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने Tweet करके कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। अडानी मामले (Adani Case) में JPC की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति!
क्यों गई राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता?
2019 लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, ‘चोरों का सरनेम मोदी है।
सभी चोरों का सरनेम मोदी (Surname Modi) क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’
राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी
इसके बाद सूरत पश्चिम के BJP MLA पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। उनका कहना था कि Rahul Gandhi ने हमारे पूरे समाज को चोर कहा है और यह हमारे समाज की मानहानि है।
इस केस की सुनवाई के दौरान Rahul Gandhi तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष (Innocent) बताया था।
उनके वकील के मुताबिक, ‘राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ आवाज उठाई थी।’
राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया
इसी मामले में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद उसी कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के लिए जमानत भी दे दी।
मानहानि के मामले में 2 साल की जेल अधिकतम सजा है। यानी इससे ज्यादा इस मामले में सजा नहीं दी जा सकती है।
राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया
राहुल गांधी के वकील बाबू मांगूकिया (Babu Mangukiya) ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट HH वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था।
साथ ही उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को Suspend कर दिया, ताकि उन्हें हाई कोर्ट में अपील (Appeal) करने का मौका मिल सके।