रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस (Chief Justice) डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को टेट (TET) परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई।
कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।पारा शिक्षकों के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (Jharkhand Education Project Council) द्वारा वर्ष 2021 में गठित कमेटी की रिपोर्ट पेश किया गया।
पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वह सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि पारा शिक्षकों को जो वेतन मिलता है वह सहायक शिक्षक के बराबर मिलना चाहिए।
यह कहा गया कि वे लंबे समय से पारा शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें रेगुलराइज (Regularize) किया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुनील कुमार यादव व अन्य समेत करीब 111 याचिकाएं (Petitions) पारा शिक्षकों के सहायक शिक्षक के रूप में वेतन एवं नियमितीकरण के मामले में हाई कोर्ट (High Court) में दाखिल की गयी है। याचिका में कहा गया है कि पारा शिक्षक के पद पर वे 15 वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं।
साथ ही वे शिक्षक पद (Teacher Post) की अर्हता पूरी करते हैं। राज्य सरकार (State government) उनकी सेवा को स्थाई करे और उन्हें सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाये। साथ ही समान कार्य के बदले समान वेतन उन्हें दिया जाये।