रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति SK द्विवेदी (SK Dwivedi) की कोर्ट में सोमवार को Deoghar Airport में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं होने के बावजूद शाम में Chartered Plane उड़ा कर Delhi जाने से संबंधित मामले में दर्ज FIR को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने DSP सिक्योरिटी इंचार्ज को नोटिस जारी किया
कोर्ट ने मामले को लेकर Deoghar Kunda Police Station में दर्ज FIR को निरस्त करने का आदेश दिया। इससे MP निशिकांत दुबे, उनके दो पुत्रों, सांसद मनोज तिवारी, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत नौ लोगों को बड़ी राहत मिली है।
पूर्व में कोर्ट ने मामले में देवघर DC, कुंडा थाना (Kunda Thana) प्रभारी, DSP सिक्योरिटी इंचार्ज देवघर एयरपोर्ट (Deoghar Airport) को नोटिस जारी किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव (Prashant Pallav) और पार्थ जालान ने पैरवी की। पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर बताया गया था कि उस दिन सनसेट का Time 6:03 था।
Flight उसके आधा घंटा बाद उड़ सकती है ऐसा रूल है जबकि याचिकाकर्ता की फ्लाइट 6 बजकर 17 मिनट पर उड़ी है। 6:33 मिनट तक Plane को उड़ाया जा सकता था्। सनसेट के आधे घंटे बाद भी टेक ऑफ हो सकता है।
नौ लोगों के खिलाफ देवघर के कुंडा थाना में मामला दर्ज की गई
उल्लेखनीय है कि झारखंड पुलिस ने BJP MP निशिकांत दुबे, उनके दो पुत्रों, MP मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडेय, पिंटू तिवारी समेत नौ लोगों के खिलाफ Deoghar Airport सुरक्षा में चूक मामले में देवघर के कुंडा थाना में कांड संख्या 169/ 2022 दर्ज की थी।
इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने Airport के ATC में जबरन प्रवेश किया और क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। मामला 31 अगस्त 2022 का है।