HomeUncategorizedसहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

spot_img
spot_img
spot_img

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय (Sahara chief Subrata Roy) को राहत दी है।

कोर्ट ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

एक निवेशक की याचिका पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

12 मई को पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत राय को आदेश दिया था कि वे 13 मई को किसी भी सूरत में कोर्ट में पेश हों लेकिन 13 मई को सुब्रत राय पेश नहीं हुए।

उसके बाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया।

गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ सुब्रत राय तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

इससे पहले, निवेशकों को रुपए नहीं लौटाने के मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था अदालत ने पेशी से छूट के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा था कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर वह पेश नहीं आए तो फिर हाईकोर्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा।सु

नवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की थी।दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत राय को 12 मई को पटना हाईकोर्ट में फिजिकली पेश होने का आदेश दिया गया था। मगर, सुब्रत राय गुरुवार को नहीं आए, उनकी तरफ से वकील ने अंतरिम आवेदन जमा किया।

आवेदन के जरिए सुब्रत राय ने हाईकोर्ट से एक अपील की थी।उन्होंने कहा, ‘मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है।जनवरी महीने में ऑपरेशन कराया था। अभी भी बीमार हूं। इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए।

आवेदन के जरिए सहारा के मालिक ने यह भी कहा कि निवेशकों के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है।

तत्काल में वो 5 करोड़ रुपए जमा करने को भी तैयार हैं।साथ ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक याचिका दायर की गई है।पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत राय के वकील से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर आप डरा नहीं सकते हैं।

सवालिया लहजे में हाईकोर्ट ने कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं? जबकि 27 अप्रैल से पहले हुई सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सहारा समूह से यह जानकारी देने का निर्देश दिया था कि सहारा इंडिया कंपनी के अलग-अलग स्कीमों में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो निवेशकों द्वारा निवेश किया गया है। उसे किस तरह कंपनी जल्द से जल्द लौटाएगी। कई सालों से कंपनी में पैसा फंसे होने की वजह से निवेशक परेशान हैं।

spot_img

Latest articles

राहुल गांधी का यूरोप दौरा, लंदन के रास्ते जर्मनी रवाना, बर्लिन में करेंगे अहम मुलाकातें

Rahul Gandhi's Europe Tour : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi)...

21 हजार सिम से साइबर ठगी का जाल, CBI की बड़ी कार्रवाई

Big Action by CBI : देश में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का...

रांची में क्रिसमस की रौनक, सजी सड़कों और बाजारों में दिखा उत्साह

Ranchi Celebrates Christmas with its Festive Spirit: ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस 25...

आजसू पार्टी में महिलाओं की मजबूत भागीदारी, रांची में हुआ मिलन समारोह

Strong Participation of Women in AJSU Party: आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मिलन...

खबरें और भी हैं...

21 हजार सिम से साइबर ठगी का जाल, CBI की बड़ी कार्रवाई

Big Action by CBI : देश में साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का...

रांची में क्रिसमस की रौनक, सजी सड़कों और बाजारों में दिखा उत्साह

Ranchi Celebrates Christmas with its Festive Spirit: ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस 25...