नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी (Market Regulator SEBI) ने शुक्रवार को निवेशकों के लिये बिक्री सौदों को लेकर अपने डीमैट खातों (Demat Accounts) में प्रतिभूतियां रोकने यानी ‘ब्लॉक’ करने की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया। फिलहाल निवेशकों के लिये यह सुविधा वैकल्पिक है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परिपत्र में कहा कि बिक्री सौदा करने वाले निवेशकों के डीमैट खातों (प्रतिभूतियों और शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने का खाता) में ‘Block’ व्यवस्था 14 Number से अनिवार्य हो जाएगी।
इस व्यवस्था के तहत बिक्री सौदा (Sale Deal) करने को इच्छुक निवेशकों के शेयरों को संबंधित समाशोधन निगम के पक्ष में उसके डीमैट खाते (Demat Account) में अवरुद्ध कर दिया जाएगा।
बिक्री सौदे के लिये अपने Demat Account में प्रतिभूतियों को रोक सकते है
उल्लेखनीय है कि नियामक ने जुलाई में ‘ब्लॉक’ व्यवस्था लाने का निर्णय किया था। इसके तहत एक अगस्त से निवेशकों के पास यह विकल्प होता कि वे एक बिक्री सौदे के लिये अपने Demat Account में प्रतिभूतियों को रोक सकते हैं।
निवेशकों के लिये प्रारंभिक भुगतान पद्धति का विकल्प भी उपलब्ध है। इस विकल्प के तहत शेयर ग्राहक (Share Customer) के डीमैट खाते से संबंधित समाशोधन निगम के खाते में स्थानांतरित किये जाते हैं। यदि प्रारंभिक भुगतान व्यवस्था के तहत बिक्री सौदा नहीं हो पाता है तो उन शेयरों (Share) को ग्राहक के खाते में वापस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है और इसमें लागत भी जुड़ी है।
SEBI ने अब डिपॉजिटरी, समाशोधन निगम और शेयर बाजारों के साथ व्यापक परामर्श के बाद यह निर्णय किया है कि सभी शुरुआती भुगतान लेनदेन के लिये ‘ब्लॉक’ व्यवस्था की सुविधा अनिवार्य होगी।’’