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कोलकाता हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच

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कोलकाता: Calcutta High Court ने CBI को पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्तियों (Municipal Recruitment) में कथित घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया है।

स्कूल में नौकरी के लिए रिश्वत घोटाले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) को मिले सबूतों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया है।

ED ने High Court को बताया कि स्कूलों में नौकरियों से जुड़े रिश्वत घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार अयान सिल जैसे एजेंट पश्चिम बंगाल में विभिन्न नगर पालिकाओं में क्लर्क, सफाईकर्मी, चपरासी, ड्राइवर आदि की भर्ती में हुए कथित अवैध कामों में भी शामिल थे।

इसके बाद जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने आदेश में कहा कि मैं CBI को नगर पालिका भर्ती घोटाले में भी जांच करने का निर्देश देता हूं.

जिसमें अयान सिल और उसके जैसे एजेंट आमतौर लाभार्थी हैं और दोनों मामलों (यानी शिक्षा घोटाला और नगर पालिका भर्ती घोटाला) में बड़े पैमाने पर पीड़ित आम लोग हैं।

शुक्रवार को दिए गए आदेश में..

शुक्रवार को दिए गए आदेश में उन्होंने निर्देश दिया कि अगर जरूरी हो तो CBI कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले से संबंधित मामले की जांच के लिए एक FIR दर्ज कर सकती है।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल के DGP और राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे अपने अधीन सभी संबंधित विभागों को अनुरोध किए जाने पर नगरपालिका भर्ती में कथित घोटाले की जांच करते समय CBI और ED को उनके कामकाज में मदद करने का निर्देश दें।

CBI की जांच के लिए एक अलग FIR की होगी जरूरत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को इस आदेश के आधार पर उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए 28 अप्रैल को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

ED ने अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि शिक्षक भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच के दौरान उसे इस राज्य में नगरपालिका भर्तियों में कथित घोटाले का पता चला।

ED ने कहा कि कथित नगरपालिका भर्ती घोटाले की जांच के लिए IPC के जरूरी कानूनों और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत CBI की जांच के लिए एक अलग FIR की जरूरत होगी।

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