कोलकाता : जादवपुर यूनिवर्सिटी (JU) के प्रथम वर्ष के छात्र की 10 अगस्त को रहस्यमय परिस्थितियों में छात्रावास की बालकनी से गिरने के बाद मौत के मामले में सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई।
पश्चिम बंगाल बाल अधिकार आयोग (डब्ल्यूबीसीआरसी) की अध्यक्ष अनन्या चक्रवर्ती द्वारा सोमवार को मीडिया से पीड़ित का नाम न बताने के अनुरोध के बाद, अब से नाम का उल्लेख करने से परहेज किया गया है।
विश्वविद्यालय परिसरों में नए छात्रों के साथ रैगिंग
कलकत्ता उच्च न्यायालय के वकील सायन बनर्जी द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू एंटी-रैगिंग नियमों को पश्चिम बंगाल के सभी राज्य-विश्वविद्यालयों के परिसरों में न्यूनतम स्तर पर भी लागू नहीं किया जाता है।
जनहित याचिका स्वीकार कर ली गई है और मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ द्वारा इसी सप्ताह की जाएगी।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पूर्व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया गया था।
समिति ने विश्वविद्यालय परिसरों में जूनियर और नए छात्रों के साथ रैगिंग और उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने के लिए कई उपाय सुझाए। तदनुसार, यूजीसी ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये थे।
रैगिंग विरोधी दिशानिर्देश लागू
हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जेयू में नए छात्र की रहस्यमय मौत से यह स्पष्ट है कि इस तरह के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।
याचिका में कहा गया है, “यह सिर्फ JU की बात नहीं है। यही बात पश्चिम बंगाल के सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के परिसरों पर लागू होती है।” याचिकाकर्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से सभी राज्य विश्वविद्यालयों को रैगिंग विरोधी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की मांग की है।
पीड़िता का शव 10 अगस्त की सुबह छात्रावास की बालकनी के सामने पाया गया। जांच में इस त्रासदी के पीछे रैगिंग का पहलू सामने आया।इस बीच, यूजीसी की एंटी-रैगिंग सेल की एक टीम मामले की जमीनी जांच के लिए कोलकाता पहुंचने वाली है।