नई दिल्ली: यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों (Medical Students) को भारत के कॉलेजों में Admission देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई कल के लिए टल गई Court ने सुनवाई टाली।
5 सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central Government) के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि विदेश मंत्रालय (Foreign Ministry) यह विषय देख रहा है।
हो सकता है कि छात्रों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाए। 26 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को Notice जारी किया था। SC ने कहा था कि यह सरकार को तय करना है कि क्या भारत के कॉलेजों में इतनी जगह है और क्या नियमों के तहत इन्हें भारत में दाखिला दिया जा सकता है।
यूक्रेन में स्थिति सामान्य होने की अभी कोई संभावना नहीं है
याचिका पार्थवी आहूजा और प्राप्ति सिंह ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन में स्थिति सामान्य होने की अभी कोई संभावना नहीं है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को Eenter नियमों में छूट देकर सरकारी और निजी कॉलेजों में जगह दी जाए।
याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से समन्वय कर उन्हें भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का दिशा निर्देश जारी किया जाए।