HomeUncategorizedअडानी ग्रुप से GST नहीं वसुलेगी केंद्र सरकार, एयरपोर्ट डील पर मिली...

अडानी ग्रुप से GST नहीं वसुलेगी केंद्र सरकार, एयरपोर्ट डील पर मिली बड़ी राहत

Published on

spot_img

मुंबई: सरकार ने Adani Group से GST न वसूलने को लेकर बड़ा फैसला किया है। इससे अडानी ग्रुप को काफी राहत मिल गई है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) कहना है कि अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Jaipur International Airport) के संचालन के ट्रांसफर पर कोई GST लागू नहीं होगा।

AAI ने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) की राजस्थान बैंच से संपर्क किया था कि क्या Adani Group को कारोबार के हस्तांतरण को आपूर्ति के रूप में माना जाता है और क्या संपत्ति के ट्रांसफर पर GST लगाया जा सकता है।अडानी ग्रुप से GST नहीं वसुलेगी केंद्र सरकार, एयरपोर्ट डील पर मिली बड़ी राहत Central government will not charge GST from Adani Group, big relief on airport deal

50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया एयरपोर्ट

GST कानून के तहत कारोबार को एक चलती हुई संस्था के रूप में या उसके एक स्वतंत्र हिस्से के रूप में स्थानांतरित करना एक सेवा माना जाता है।

अक्टूबर 2021 में Adani Group ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन, मैनेजमेंट और विकास का काम अपने हाथ में ले लिया है।

एयरपोर्ट को भारत सरकार द्वारा 50 वर्ष के लिए Adani Group को लीज पर दिया गया है। इसलिए अडानी ग्रुप से इस मामले में GST वसूल नहीं किया जाएगा।अडानी ग्रुप से GST नहीं वसुलेगी केंद्र सरकार, एयरपोर्ट डील पर मिली बड़ी राहत Central government will not charge GST from Adani Group, big relief on airport deal

यूपी बेंच ने सुनाया था ये फैसला

बता दें कि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश की बेंच ने फैसला सुनाया था कि AAI और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के बीच कारोबार व्यवस्था ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न के तहत आती है।

अडानी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (Adani Jaipur International Airport Limited) में वेतन/कर्मचारियों की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा तैयार किया गया चालान एक आपूर्ति है जो जनशक्ति सेवा के दायरे में आती है और इसलिए GST के तहत 18% पर टैक्स योग्य है।अडानी ग्रुप से GST नहीं वसुलेगी केंद्र सरकार, एयरपोर्ट डील पर मिली बड़ी राहत Central government will not charge GST from Adani Group, big relief on airport deal

अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कही ये बात

AMRG एंड एसोसिएट्स (AMRG & Associates) के सीनियर पार्टनर रजत मोहन के अनुसार, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने फैसला सुनाया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पूरे हवाई अड्डे के संचालन के कारोबार को चलाने के हस्तांतरण से प्राप्त टैक्स न्यूट्रल (Tax Neutral) आपूर्ति हैं।

इसलिए अडानी ग्रुप को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन के ट्रांसफर पर कोई GST नहीं देना होगा।

spot_img

Latest articles

ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, ‘एक फोन कॉल’ से रुक सकता है इजराइल का हमला

Iran and Israel War: ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि...

झारखंड में सड़क निर्माण की रफ्तार, 2020-21 से 2024-25 तक बड़ी कामयाबी

Road construction in Jharkhand: झारखंड में सड़क निर्माण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25...

रांची में अधिवक्ता भूषण भगत को कार ने मारी टक्कर, जान मारने का आरोप, पुंदाग ओपी में FIR

Ranchi Crime News: रांची में पुंदाग के अधिवक्ता भूषण भगत ने एक कार चालक...

800 करोड़ के GST घोटाले के सभी आरोपी की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी

Ranchi News: 800 करोड़ रुपये से अधिक के चर्चित जीएसटी घोटाले में मुख्य आरोपी...

खबरें और भी हैं...

ईरान का अमेरिका को अल्टीमेटम, ‘एक फोन कॉल’ से रुक सकता है इजराइल का हमला

Iran and Israel War: ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि...

झारखंड में सड़क निर्माण की रफ्तार, 2020-21 से 2024-25 तक बड़ी कामयाबी

Road construction in Jharkhand: झारखंड में सड़क निर्माण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25...

रांची में अधिवक्ता भूषण भगत को कार ने मारी टक्कर, जान मारने का आरोप, पुंदाग ओपी में FIR

Ranchi Crime News: रांची में पुंदाग के अधिवक्ता भूषण भगत ने एक कार चालक...