मुंबई: मुंबई (Mumbai) की विशेष कोर्ट ने शनिवार को वीडियोकोन ऋण मामले (Videocon Loan Case) में आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व प्रबंध निदेशक (Former Managing Director) चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में भेज दिया।
CBI ने इन दोनों को वीडियोकोन ऋण मामले में मनी लॉड्रिंग (Money Laundering) एंगल से शुक्रवार को गिरफ्तार किया था।
जांच में सहयोग नहीं किया, तब दोनों को गिरफ्तार किया गया
CBI की टीम ने इन दोनों को शनिवार को मुंबई स्थित CBI की विशेष कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सीबीआई के वकील ने कहा कि आरोपित ने वर्ष 2009 में ICICI की MD और CEO के तौर पर वीडियोकोन (Videocon) और उसकी सहायक कंपनियों को छह ऋण स्वीकृत किए थे।
इनमें वीडियोकोन कंपनी को 1,800 करोड़ रुपये का ऋण (Loan) दिया गया जबकि चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी को 300 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया था।
इस मामले की पूछताछ में सहयोग करने के लिए दोनों आरोपितों को नोटिस (Notice) जारी किया गया था लेकिन जब आरोपितों ने जांच में सहयोग नहीं किया, तब दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में CBI के वकील ने दोनों आरोपितों को तीन दिन की हिरासत (Custody) देने की मांग की ।
चंदा कोचर के वकील अमित देसाई ने कहा कि इस मामले में दर्ज प्राथमिकी (FIR) में वीडियोकॉन समूह के उद्योगपति वेणुगोपाल धूत भी शामिल हैं। यह मामला 2009 से 2011के बीच का है।
अब तक इस मामले में चंदा कोचर और दीपक कोचर को कभी बुलाया नहीं गया। फिर अचानक 15 दिसंबर के लिए नोटिस भेजा गया और शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
इसके बाद विशेष CBI कोर्ट (CBI Court) ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को 26 दिसंबर तक CBI हिरासत (Custody) में भेजने का आदेश जारी किया ।