रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने माइनिंग लीज़ मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।
हाई कोर्ट (High Court) द्वारा मेटिब्लिटी की बिंदु पर आदेश दिए जाने के बाद से ही यह क़यास लगाए जा रहे थे कि हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है।
इस बीच हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होगी और शीर्ष अदालत क्या आदेश सुनाता है इस पर सबकी नज़रे टिकी हैं।
अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया
उल्लेखनीय है कि माइनिंग लीज़ (mining lease) से जुडी PIL पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शेल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर फैसला सुनाया था।
अदालत ने जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। साथ ही मेंटेनबिलिटी की बिंदु पर सरकार द्वारा दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है।
इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस (chief Justice) डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चल रही है।