झारखंड

विधायक सरयू राय के खिलाफ शिकायत, ACB ने निगरानी विभाग से मांगी अनुमति

जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के निर्दलीय विधायक Saryu Rai (सरयू राय) के खिलाफ पीई (प्राथमिक जांच) दर्ज करने के लिए ACB (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने निगरानी विभाग से अनुमति मांगी है।

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहते हुए सरयू राय पर चार मामलों में नियम विरुद्ध काम करने की शिकायत जी. कुमार ने ACB से शिकायत की थी।

आरोप के अनुसार तत्कालीन खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने खुद के NGO युगांतर भारती के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग किया है।

चहेतों की बिना निविदा अनुबंध पर नियुक्ति की है। बिना निविदा के ही आहार पत्रिका का प्रकाशन का काम चहेती कंपनी को दिया है। बाजार दर से अधिक दर पर Voice Message  का काम का आदेश जारी किया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को पत्र भेजा गया

ACB के डीएसपी अरविंद कुमार सिंह (DSP Arvind Kumar Singh) ने निगरानी ब्यूरो के SP को लिखा कि परिवाद पत्र में जो भी आरोप लगाए गए हैं, वे सभी गंभीर प्रकृति के हैं। आरोप दस्तावेजों पर आधारित हैं।

परिवाद पत्र के साथ संलग्न छाया दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना आवश्यक है। जब तक परिवाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों से संबंधित मूल संचिकाओं का गहनता और सूक्ष्मता से अवलोकन (Observation) नहीं किया जाता है, तब तक आरोपों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकती है।

ऐसे में परिवाद पत्र में लगाए गए आरोपों के संबंध में खुले रूप से जांच कराने के लिए पीई दर्ज करने की अनुमति मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से मांगे जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

19 सितंबर को इस मामले में Enter PE करने का आदेश देने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (Secretariat and Monitoring Department) को पत्र भेजा गया।

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