नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 के रोड रेज (Road Rage) मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को मात्र एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी।