झारखंड

झारखंड में रेल रोको आंदोलन मामले में पूर्व मंत्री समेत 26 को कोर्ट ने किया बरी

एसडीजेएम जितेंद्र राम के न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया

दुमका: रेल रोको आंदोलन(Rail Stop Movement) के एक मामले में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान समेत 26 आरोपितों को न्यायालय ने बुधवार को बरी कर दिया। एसडीजेएम जितेंद्र राम के न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी किया।

मामला वर्ष 2015 का है। तत्कालीन रघुवर सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में संयुक्त विपक्ष ने रेल रोको आंदोलन किया था। बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन के गेट नंबर-6 पर धरना प्रदर्शन करते हुए रेल यात्रा बाधित किया गया था।

सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगाते हुए Baidyanath Dham थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कराया था। मामले में न्यायालय में वाद संख्या आरजीआर 81/ 2015 एवं जीआर 7/22 के केस चल रहा था।

वाद संख्या आरजीआर 81/ 2015 एवं जीआर 7/22 के केस चल रहा था

बरी होने वालों में पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, झाविमो से तत्कालीन जिला अध्यक्ष नागेश्वर सिंह, तत्कालीन नगर अध्यक्ष बिनोद वर्मा, राकेश जयसवाल, संजय जयसवाल, सत्यनारायण दास, बलवीर राय, राजद के रामदेव प्रसाद यादव, अजयकांत कुमार, कामेश्वर यादव,

डमरू प्रसाद यादव, चनकु पंडित, शनीचरा देवी, मीरा देवी, रीता देवी, बदामी देवी, मुरारी प्रसाद राय, चंद्रा देवी एवं जदयू के सुबोध कुमार, हर्षवर्धन सिंह, सुरेश कुमार वर्मा, विवेकानंद देव, शिवाजी चटर्जी, कैलाश चंद्र राव, अविनाश वर्मा एवं सतीश वर्मा शामिल है।

केस में बचाव पक्ष की ओर से बहस Advocate Dharmendra Narayan Prasad एवं पंकज कुमार यादव कर रहे थे।

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