रांची : Ranchi की तत्कालीन SDO अंजलि यादव ने 2018 में ओरमांझी थाना (Ormanjhi Police Station) क्षेत्र स्थित होटल नीलकमल में छापेमारी की थी।
इसके बाद आरोपी होटल संचालक बबलू साहू उर्फ राजदीप साहू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज (FIR Lodged) की गई थी।
न्यायिक दंडाधिकारी शिवराज मिश्रा की अदालत ने अवैध शराब (Illicit Liquor) बिक्री से जुड़े इस मामले के आरोपी होटल संचालक बबलू साहू को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
सुनवाई के दौरान दो गवाह पहुंचे, लेकिन घटना को साबित नहीं कर सके।