रांची: मंगलवार को बहुचर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग (Mob Lynching) मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के ADJ अमित शेखर की अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी। 2 आरोपियों को सबूत के अभाव में कोर्ट (Court) ने बरी कर दिया है।
इन्हें ठहराया गया है दोषी
अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए आरोपियों में प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली शामिल हैं।
बता दें कि 18 जून 2019 की रात तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था।
13 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी।