कोर्ट ने पुलिस अनुसंधानकर्ता को जारी किया शो कॉज, केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने पर…

जमानत याचिका बीते 15 मई को फाइल की गई थी। अदालत ने 16 मई को केस डायरी की मांग की थी

News Aroma Media
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

लातेहार: एक केस के मामले में कोर्ट (Court) के मांगने के बावजूद केस डायरी नहीं प्रस्तुत करने के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अमित कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान लातेहार थाना (Latehar Police Station) कांड संख्या 93/ 23 के अनुसंधानकर्ता (केस आईओ) को शो-कॉज किया है।

पत्रकार ने दाखिल की थी अग्रिम जमानत याचिका

बताया जाता है कि आवेदक पत्रकार मनोज दत्त ने अपने खिलाफ दर्ज लातेहार थाना कांड संख्या 93/ 23 में अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में दाखिल कराई थी।

जमानत याचिका बीते 15 मई को फाइल की गई थी। अदालत ने 16 मई को केस डायरी की मांग की थी।

केस आईओ ने डायरी नहीं प्रस्तुत की। इसी वजह से कोर्ट ने उन पर कार्रवाई की।

Share This Article