झारखंड

रांची में पत्नी की हत्या के दोषी पति को न्यायलय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

इससे पूर्व 21 जून को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति सिकंदर अंसारी को दोषी करार दिया था, सिकंदर अंसारी को आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया था

रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय (Dinesh Rai) की अदालत ने फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण हत्याकांड मामले में पति सिकंदर अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अदालत (Court) ने दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

इससे पूर्व 21 जून को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पति सिकंदर अंसारी को दोषी करार दिया था। सिकंदर अंसारी को IPC की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया था।

अभियोजन ने अदालत में दस गवाहों को पेश किया था जबकि बचाव पक्ष की तरफ से गवाह पेश नहीं किया गया था।

उल्लेखनीय है कि छह दिसंबर, 2017 को कांके थाना क्षेत्र में फरहत अंजुम उर्फ रूही प्रवीण की हत्या (Murder) उसके ही पति सिकंदर अंसारी ने कर दी थी।

ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया

इसके बाद मृतका के भाई जमील अंसारी अपने परिवार के लोगों के साथ अपनी बहन के ससुराल कांके पहुंचा। जहां उन्हें पता चला कि पांच दिसंबर को ही उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। इसके बाद मृतका के भाई जमील अंसारी ने कांके थाना में लिखित आवेदन दिया था।

आरोपित सिकंदर अंसारी (Sikandar Ansari) ने भाई जहांगीर अंसारी को बताया था कि उसने पत्नी की हत्या कर दी है। उसे काफी पछतावा है।

इसके बाद ग्रामीणों ने उसे रस्सी से बांध दिया था ताकि वह बच्चे की हत्या ना कर दें। इसके बाद सिकंदर अंसारी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद से वब जेल (Jail) में बंद है।

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