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ITR रिटर्न फाइल करने की नहीं बढ़ेगी तारीख, 31 जुलाई के बाद लगेगा 5 हजार जुर्माना

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नई दिल्ली: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

इस बीच Government ने साफ कर दिया है कि इस बार ITR दाखिल करने की तय समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।

ऐसे में आकलन वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले फाइल कर दें, नहीं तो 5 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

राजस्व सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary Tarun Bajaj) ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2.3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल हो चुका है।

उन्होंने बताया कि यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बजाज ने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि ITR  दाखिल करने की समय-सीमा हर बार बढ़ती है।

इसीलिए अभी रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिख रही है। हमें प्रतिदिन 15 से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे है, जो बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा।

5 लाख रुपये से कम आय पर 1 हजार रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा

बजाज ने कहा कि पहले 50 हजार लोग रोजाना आयकर रिटर्न (daily income tax return) दाखिल करते थे लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 20 लाख हो गई है। ऐसे में मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में आयकर रिटर्न की संख्या बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न फाइल किया गया था। पिछली बार आखिरी दिन करीब 9 से 10 फीसदी आईटीआर फाइल किए गए थे, जिनकी संख्या करीब 50 लाख थी।

राजस्व सचिव ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान लोगों को राहत देने के लिए पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा बढ़ाई थी लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई, 2022 तक आईटीआर दाखिल न होने पर 5 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 31 दिसंबर तक 5 हजार रुपये जुर्माना देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से कम आय पर 1 हजार रुपये बतौर जुर्माना देना पड़ेगा।

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