वाराणसी: ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका (Petition) सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।
इसके मद्देनजर नगर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश (Commissioner A. Satish Ganesh) ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।
सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी
गणेश ने बताया कि पूरे शहर को Sectors में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है।
संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है।
जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस (Guest house) में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया (Social media) मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है।
गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए. के. विश्वेश की अदालत में चल रहा मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हिन्दू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गयी है।
अदालत ने इस मामले में आदेश को सुरक्षित रख लिया था। अदालत (Court) सोमवार 12 सितंबर को इस पर आदेश जारी करेगी।