मुंबई: पत्राचाल घोटाला मामले (Correspondence Scam Case) में Shivsena (शिवसेना) नेता संजय राऊत की जमानत (Sanjay Raut bail ) याचिका पर बुधवार को विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने राऊत की न्यायिक कस्टडी 9 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब ज़मानत याचिका पर PMLA कोर्ट 9 नवंबर को फैसला सुनाएगी।
कोर्ट ने 9 नवंबर तक संजय राऊत की न्यायिक कस्टडी बढ़ा दी
पत्राचाल घोटाला मामले में बुधवार को संजय राऊत (Sanjay Raut) की जमानत याचिका पर विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। संजय राऊत की ओर से वकील अशोक मुंदरगी पेश हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने आज कोर्ट में लिखित जवाब पेश किया। इसके बाद विशेष कोर्ट ने संजय राऊत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख दिया। कोर्ट ने 9 नवंबर तक संजय राऊत की न्यायिक कस्टडी बढ़ा दी।
संजय राऊत को 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था
दरअसल, गोरेगांव पत्राचाल (Goregaon Correspondence) में हुए 1034 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में ED ने मनी लाड्रिंग (Money Laundering) एंगल से जांच के बाद संजय राऊत को 31 जुलाई को गिरफ्तार (Arrest) किया था।
संजय राऊत को मुंबई (Mumbai) के आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) में रखा गया है।