रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi के खिलाफ Chaibasa में दर्ज मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राज्य सरकार एवं शिकायतकर्ता भाजपा नेता प्रताप कुमार के आग्रह पर प्रतिशपथ पत्र (Counter Affidavit) दाखिल करने के लिए समय दिया। दरअसल पूर्व में कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
उल्लेखनीय है कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है लेकिन भाजपा में यह संभव है। भाजपा के लोग ही हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पैरवी की
भाजपा झूठे लोगों की पार्टी है। Rahul Gandhi का इशारा भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) की ओर था।
मानहानि के केस में गवाही के बाद निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था और राहुल गांधी के खिलाफ सात अप्रैल को जमानतीय वारंट जारी किया था।
इसके खिलाफ ही मानहानि के मुकदमे को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी की ओर से High Court में याचिका दाखिल की गई थी।
इस मामले में राज्य सरकार और शिकायतकर्ता प्रताप कुमार (Pratap Kumar) ने समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पैरवी की।