नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने Internet की दिग्गज कंपनी Google को निर्देश दिया है कि वह YouTube से ऐसे ‘‘मानहानिकारक’’ Video (Defamatory” Video) को प्रतिबंधित करे या हटाए, जिनमें ‘कैच’ सहित प्रमुख ब्रांड को यह दावा करके निशाना बनाया गया है कि इनमें गाय का गोबर और मूत्र मिलाया गया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा इस तरह के वीडियो बनाना और अपलोड करना ‘‘Catch’’ ब्रांड वाले वादी के उत्पाद को ‘‘जानबूझकर बदनाम और अपमानित करने का प्रयास’’ है।
वादी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा
न्यायमूर्ति संजीव नरुला (Sanjeev Narula) ने कहा, ‘‘YouTube पर उपलब्ध ऐसे Video पर टिप्पणियों के अवलोकन से पता चलता है कि लोगों को प्रभावित किया जा रहा है और इस तरह के झूठे बयानों पर विश्वास दिलाया जा रहा है, जिसके चलते वादी (Dharmapal Satyapal Sons Private Limited) को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।’’
मामले से संबंधित तीन Video हटाए गए
कथित तौर पर Video अपलोड करने वाले दो प्रतिवादियों पर अदालत ने एकतरफा कार्यवाही (Ex Parte Action) की क्योंकि वे सुनवाई में शामिल नहीं हुए।
अदालत को Google के वकील द्वारा सूचित किया गया कि उसके पूर्व के निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई की गई और मामले से संबंधित तीन Video हटाए गए हैं।