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दिल्ली महिला आयोग ने Flipkart और Amazon को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (Online Platform) पर तेजाब (Acid) की खुली बिक्री को लेकर फ्लिपकार्ट (Flipkart) और अमेजन (Amazon) को नोटिस (Notice) जारी किया है।

बुधवार को दिल्ली के द्वारका इलाके (Dwarka Locality) में एक 17 साल की लड़की अपने स्कूल जा रही थी तभी दो बाइक (Bike) सवारों ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया था।

DCW को पता चला है कि आरोपित व्यक्ति ने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल (Online Shopping Portal) ‘Flipkart’ के जरिए तेजाब खरीदा था।

DCW को यह भी पता चला है कि ‘Amazon’ और ‘Flipkart’ जैसे प्रमुख ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर Acid आसानी से उपलब्ध है जो कि अवैध है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर Acid की आसानी से उपलब्धता गंभीर चिंता का विषय है और इसकी तत्काल जांच किए जाने की आवश्यकता है।

DCW ने लाइसेंस की कॉपी मांगी

इस संबंध में DCW ने प्रमुख ई-शॉपिंग पोर्टल ‘Flipkart’ और ‘Amazon’ को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

DCW ने ई-शॉपिंग प्लेटफॉर्म (e-Shopping Platform) पर एसिड की उपलब्धता के कारणों के साथ-साथ उन विक्रेताओं का विवरण भी मांगा है, जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर ‘Acid’ को उत्पाद के रूप में रखा है।

DCW ने पूछा है कि क्या एसिड को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए पोस्ट करने से पहले विक्रेता के लाइसेंस (License) की जांच की गई थी।

इसके साथ ही DCW ने ऑनलाइन तेजाब बेचने के लिए प्लेटफॉर्मों द्वारा हासिल किए गए लाइसेंस (License) की कॉपी भी मांगी है।

DCW ने पूछा…

इसके अलावा, DCW ने पूछा है कि क्या ऑनलाइन (Online) Acid खरीदने वालों की फोटो आईडी मांगी गई थी। खरीदारों की फोटो पहचान पत्र के साथ उनकी पूरी सूची मांगी है।

DCW ने सरकार द्वारा नियंत्रित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री (Online Sales) के संबंध में पोर्टल द्वारा अपनाई गई नीति की एक कॉपी भी मांगी है।

DCW ने पोर्टल (Portal) पर Acid की बिक्री की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण सहित उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है।

साथ ही ऑनलाइन पोर्टल (Online Portal) से तेजाब समेत प्रतिबंधित वस्तुओं को हटाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ई-शॉपिंग पोर्टल्स (e-Shopping Portals) से 20.12.2022 तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट के साथ मांगी गयी सूचना प्रदान करने के लिए कहा है।

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