धनबाद: धनबाद के केन्दुआ थाना क्षेत्र में शादी की नियत से नाबालिग को बहलाकर दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी को अदालत ने सजा सुनाई है।
बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने आरोपी को बीस वर्ष की कैद और बारह हजार रुपये की सजा दी है।
क्या है मामला?
आरोपी खरीकाबाद निवासी विक्रम भुईयां को सजा हुई है। जिसने केन्दुआ थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया।
जिसके बाद पीड़िता के पिता की शिकायत दर्ज कराई। प्राथमिकी के मुताबिक 6 अगस्त 21 को रात्रि तीन बजे विक्रम ने पीड़िता को फोन कर बुलाया और शादी का प्रलोभन देकर उसे भगा कर बंगाल ले गया।
बंगाल में एक कमरा भाडे पर लेकर जबरन पन्द्रह दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
आरोपी को सजा
22 अगस्त 21 को विक्रम उसे वापस लेकर धनबाद (Dhanbad) आया। पुलिस ने 25 सितंबर 21 को अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दायर किया था। अभियोजन ने इस मामले में छह गवाहों को पेश कराया। जिसके बाद सजा तय की गई।