बोकारो: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या मिश्रा (Chief Judicial Magistrate Divya Mishra) की अदालत में जमीन व मकान देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कुंज बिहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड (Bihar Associate Private Limited) के निदेशक राजीव कुमार उर्फ राजीव पोद्दार को छह साल की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना की राशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष के सहायक लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किया।
इसी मामले पर न्यायालय ने आरोप गठन किया
उन्होंने बताया कि चीराचास के रहने वाले मानवेंद्र नाथ तिवारी ने 16 फरवरी 2016 को चास थाना में कुंज बिहार एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड (Kunj Bihar Associate Private Limited) के निदेशक राजीव कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तिवारी ने 60 हजार रुपए देकर जमीन के साथ घर के लिए बुकिंग कराई थी।
उसके बाद 6 लाख 50 हजार रुपए भुगतान भी कर चुके थे। लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राजीव ने उन्हें जमीन और मकान उपलब्ध नहीं कराया गया।
जब भी उसके पास मिलने जाते थे, तो हर बार उन्हें 2-3 महीने का समय मांगता था। दूसरी तरफ वह किराए के घर में रहकर परेशान हो चुके थे। इसी मामले पर न्यायालय (Court) ने आरोप गठन किया।